हसदेव टाइम्स/जांजगीर चांपा/सक्ती के फगुरम मुख्य मार्ग पर यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों से भरे वाहन के चालक को शराब के नशे में पकड़ा। जांच में वाहन बिना परमिट संचालित होना भी मिला, कोर्ट ने चालक पर ₹20 हजार का अर्थदंड लगाया।

जानकारी के मुताबिक, 28 सितंबर को यातायात पुलिस ने फगुरम मुख्य मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान दोपहर करीब 1:20 बजे स्कूल वाहन क्रमांक CG 13 AV 8871 को रोककर चालक महेश यादव (33), निवासी खरसिया, जिला रायगढ़ की जांच की गई। ब्रीथ एनालाइजर से जांच करने पर उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई।
वाहन में सवार थे स्कूल के बच्चे
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि वाहन में आलोक इंटरनेशनल स्कूल, खरसिया के बच्चे सवार थे। हालांकि वाहन स्कूल प्रबंधन का नहीं था और चालक को स्कूल की ओर से नियुक्त नहीं किया गया था। बताया गया कि निजी वाहन मालिक अपने स्तर पर बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने का काम करता था।

बिना परमिट संचालित हो रहा था वाहन
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वाहन बिना वैध परमिट के संचालित किया जा रहा था। इसके बाद यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपए का अर्थदंड

न्यायालय ने चालक महेश यादव को धारा 185 और धारा 66/192(1) के तहत दोषी पाते हुए 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सक्ती प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन और यातायात प्रभारी वाय.एन. शर्मा के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत की गई।
पुलिस ने वाहन चालकों से शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले निजी वाहनों के परमिट, दस्तावेज और चालक की स्थिति की जांच को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई है।






