एआई से गढ़े गए मामलों पर फैसला देना गंभीर चूक: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक फैसले पर गंभीर चिंता जताई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए नकली उदाहरणों और मामलों पर आधारित था।

एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स के दिवालियापन मामले में एनसीएलटी के फैसले को रद करते हुए अदालत ने कहा कि फैसला लेने की प्रक्रिया पर हर चरण में इंसानी नियंत्रण पूरी तरह से बना रहना चाहिए और पेशेवरों के एआई पर निर्भर होने के खतरे के प्रति आगाह किया।

कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसे पता चला कि एनसीएलटी ने ऐसे फैसलों या पुराने उदाहरणों पर भरोसा किया था जो असल में थे ही नहीं, नकली थे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से मनगढ़ंत तरीके से बनाए गए थे।

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